देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न सहायता योजनाएँ चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है पूर्वसैनिकों(ESM) की बेटियों के विवाह एवं विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु वित्तीय सहायता योजना, जिसे सशस्त्र सेना फ्लैग डे फंड (AFFDF) के अंतर्गत संचालित किया जाता है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर पूर्व सैनिक परिवारों को विवाह जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व को पूरा करने में सहयोग प्रदान करती है।
योजना की पृष्ठभूमि
इस योजना की शुरुआत वर्ष 1981 में की गई थी, जिसमें प्रति बेटी ₹3,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती थी।
- मई 2007 में यह राशि बढ़ाकर ₹16,000 प्रति बेटी कर दी गई (अधिकतम दो बेटियाँ)।
- बाद में 16 जुलाई 2015 को समीक्षा के पश्चात यह अनुशंसा की गई कि 01 अप्रैल 2016 से विवाह अनुदान को बढ़ाकर ₹50,000 प्रति बेटी किया जाए।
वर्तमान में यह बढ़ी हुई राशि उन विवाहों पर लागू है, जो 01 अप्रैल 2016 के बाद संपन्न हुए हों।
योजना का उद्देश्य
इस “एड ग्रेटिस” (अनुदान) योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:
- हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों की बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- पूर्व सैनिक की विधवा के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित एवं सहयोग देना।
- अनाथ पुत्री (Orphan Daughter) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता
- ₹50,000 प्रति बेटी / विधवा
- अधिकतम दो बेटियों के विवाह हेतु अनुदान
- भुगतान AFFDF से किया जाता है
- केवल उन विवाहों के लिए मान्य जो 01 अप्रैल 2016 के बाद संपन्न हुए हों
पात्रता की शर्तें
इस योजना का लाभ लेने हेतु निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदन विवाह की तिथि से 180 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
- आवेदक पूर्व सैनिक, उसकी विधवा या अनाथ पुत्री हो।
- पूर्व सैनिक की रैंक हवलदार या उससे नीचे हो।
- बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
- आवेदन संबंधित जिला सैनिक बोर्ड (ZSB) एवं राज्य सैनिक बोर्ड (RSB) द्वारा अनुशंसित होना चाहिए।
- विवाह हेतु किसी राज्य सरकार या सेवा मुख्यालय से पूर्व में कोई अनुदान प्राप्त न किया गया हो।
आवेदन प्रक्रिया (प्रति बेटीअलगआवेदन)
- पूर्व सैनिक / विधवा / आश्रित को सबसे पहले केएसबी (KSB) की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण के बाद विवाह अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- प्रत्येक बेटी के लिए अलग आवेदन आवश्यक है।
वेबसाइट: www.ksb.gov.in
आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्न दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी अनिवार्य है:
- डिस्चार्ज बुक / सेवा दस्तावेज (जिसमें बेटी का विवरण अंकित हो)
- बेटी की आयु का प्रमाण
- विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Registrar द्वारा जारी)
- आवेदक का स्व-घोषणा पत्र कि राज्य/सेवा से कोई अन्य अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है
- बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ या रद्द चेक (नाम, खाता संख्या, IFSC सहित)
- पीपीओ (PPO)
आवेदन का माध्यम(Channel of Application)
- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से KSB पोर्टल पर किया जाएगा।
- जिला सैनिक कल्याण कार्यालय (ZSW/ZSB) द्वारा आवेदक को बुलाकर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है।
- ZSB अधिकारी आवेदन की संस्तुति कर इसे RSB को अग्रेषित करता है।
- RSB सचिव की अनुशंसा के बाद आवेदन KSB सचिवालय तक पहुँचता है।
केएसबी सचिवालय में प्रक्रिया
- KSB सचिवालय में आवेदन की विस्तृत जाँच (Vetting) की जाती है।
- सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति के पश्चात भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है।
- भुगतान AFFDF में उपलब्ध धनराशि के आधार पर किया जाता है।
भुगतान की प्रक्रिया
- स्वीकृत मामलों में भुगतान NEFT के माध्यम से सीधे आवेदक के बैंक खाते में किया जाता है।
- यह प्रक्रिया केएसबी सचिवालय के लेखा अनुभाग द्वारा की जाती है।
दूसरी बेटी के विवाह हेतु अनुदान
- दूसरी बेटी के विवाह के लिए भी अनुदान का प्रावधान है।
- इसके लिए नया ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन विवाह की तिथि से 180 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष
पूर्व सैनिकों की बेटियों एवं विधवाओं के लिए यह विवाह अनुदान योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनके सामाजिक सम्मान और सुरक्षा को भी सुदृढ़ बनाती है। यदि पात्रता की सभी शर्तें पूरी होती हों, तो समय सीमा के भीतर आवेदन कर इस महत्वपूर्ण सरकारी सहायता का लाभ अवश्य उठाया जाना चाहिए।
Documents Required
Following documents required. PDF copy is available in the link here
- Sample Application Form( 404KB )
- Marriage Grant Self Declaration Certificate( 76KB )
- Instructions For Daughter Marriage Grant Application( 367KB )
- Application Authorization Flow( 400KB )


