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कोर्ट ने प्रदान किया न्याय LMC के कारण सेवा से अवैध रूप से डिस्चार्ज के लिए पीड़ित सैनिक को

यह एक सेना के हवलदार की सेवा को अवैध रूप से समाप्त करने का मामला है, जिसने सेना में 24 वर्षों की सेवा की थी और Permanent LMC के कारण सेवा से छुट्टी दे दी गई थी क्योंकि उनके कमांडिंग ऑफिसर द्वारा उन्हें कोई Sheltered appointment नहीं दी गई थी।

यह मामला OA No. 145/2020 सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) लखनऊ बेंच के समक्ष दर्ज किया गया था और आदेश सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है इसलिए अपील और उसके आदेशों की गोपनीयता बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

NCO ने 1995 में सेना में दाखिला लिया और 19.07.2019 को Permanent लो मेडिकल कैटेगरी में रखा और 04.12.2019 को उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति / आश्रय नियुक्ति (Sheltered appointment) नहीं दिए जाने के कारण सेवा से छुट्टी देने का आदेश दिया। NCO ने भी उनके निर्वहन आदेश को रद्द करने के लिए Representation दी लेकिन प्राधिकरण ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उनकी सेवा समाप्त कर दी। इसके अलावा उन्हें दूसरे MACP (सूबेदार) से वंचित कर दिया गया था और उनके पहले MACP की तारीख से सही वेतन और भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था।

NCO ने व्यथित होकर, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) से अपने सेवामुक्ति आदेश को रद्द करने और 1st MACP की तारीख से अपने वेतन को सही ढंग से तय करने के अलावा एक सेना हवलदार (24 +2 वर्ष) की Terms of Engagement की शर्तों के अनुसार अपनी सेवा को फिर से बहाल करने की अपील की। उन्होंने उस पर लागू होने वाले दूसरे एमएसीपी के लिए भी अनुरोध किया |

दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद, भारत सरकार के नियमों द्वारा समर्थित सभी दस्तावेजी सबूतों और तथ्यों का निरीक्षण करने के बाद, AFT घोषणा करता है कि NCO की सेवा की समाप्ति उसकी Terms of Engagement की शर्तों को पूरा करने से पहले अवैध है और उसे सेवा में बहाल किया जाना चाहिए, उसके हकदार सभी वेतन और भत्तों के भुगतान के साथ । AFT यह भी घोषणा करता है कि एमएसीपी का प्रभाव और पात्रता के अनुसार उसके वेतन का निर्धारण NCO को प्रदान किया जाना चाहिए।

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Watch video on this topic –

Read the complete AFT Orders on OA 145/2020 – https://aftlko.up.nic.in/AFR/AFR%202021/OA%20145%20of%202020%20DP%20Shukla%20(MACP)%20AFR.pdf

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