यह सर्वविदित है कि सभी विकलांग सशस्त्र बल कर्मी विकलांगता पेंशन (Disability Pension) पाने के हकदार नहीं हैं। विकलांगता पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:
(ए) विकलांगता या तो सैन्य सेवा के कारण या सैन्य सेवा के दौरान होना चाहिए और (Attributable or aggravated by military service)
(बी) विकलांगता का न्यूनतम % होना चाहिए
(i) सेवानिवृत्ति (Coloured Service) और समय से पहले सेवानिवृत्ति (Premature Retirement) के मामले में – न्यूनतम 20%
(ii) Medical Invalid होने की स्थिति में – न्यूनतम 1%
(Broadbanding of disability – 1% to 49% = 50%, Disability 50% to 75% = 75%, Disability 76% to 100% = 100% )
अब इस लेख में उन कर्मियों के लिए Disability पेंशन और Invalid पेंशन की प्रयोज्यता के बारे में चर्चा की जाएगी, जिन्होंने 15 साल से कम सैन्य सेवा प्रदान की है और IMB या RMB जो भी लागू हो, के कारण सेवा से मुक्त हो गए हैं। 15 साल की सेवा पूरी करने से पहले सेवा से Medical Release हो सकती है:
(ए) Invalid मेडिकल बोर्ड आउट प्रक्रिया द्वारा
(बी) Sheltered appointment को स्वीकार नहीं करके या Sheltered appointment नहीं दी गई, जिसे सेना भाग I 2008 के पेंशन विनियमन के विनियमन 95 के अनुसार Medical Invalid के रूप में भी माना जाता है।
जिन्होंने (PBOR) पहले ही 15 साल की सेवा पूरी कर ली है, वे ऊपर बताए गए मानदंडों को पूरा करने पर अपनी Service पेंशन और Disability पेंशन पाने के हकदार हैं। सशस्त्र बल पीबीओआर जिन्होंने 15 साल की सेवा पूरी नहीं की है और उपरोक्त कारणों से सेवा से मुक्त हो गए हैं, वे Disability पेंशन या Invalid पेंशन पाने के हकदार हैं, जैसा भी मामला हो।
अब आपको Disability पेंशन और Invalid पेंशन प्रदान करने की शर्तें जाननी चाहिए। Disability पेंशन प्रदान करने के मानदंड पर ऊपर चर्चा की गई है। Invalid पेंशन Applicable है यदि Disability Not Attributable and Not Aggravated है । Invalid पेंशन प्रदान करने के लिए विकलांगता के % पर विचार नहीं किया जाता है
जिन्होंने पहले ही 15 साल की सेवा पूरी कर ली है, वे ऊपर बताए गए मानदंडों को पूरा करने पर अपनी सेवा पेंशन और विकलांगता पेंशन पाने के हकदार हैं। सशस्त्र बल पीबीओआर जिन्होंने 15 साल की सेवा पूरी नहीं की है और Medical कारणों से सेवा से मुक्त हो गए हैं, वे विकलांगता पेंशन या Invalid पेंशन पाने के हकदार हैं, जैसा भी मामला हो। अब आपको विकलांगता पेंशन और Invalid पेंशन प्रदान करने की शर्तें जाननी चाहिए। Disability पेंशन प्रदान करने के मानदंड पर ऊपर चर्चा की गई है। Invalid पेंशन अधिकृत है यदि विकलांगता Attributable नहीं है and Aggravated नहीं है। Invalid पेंशन प्रदान करने के लिए विकलांगता के % पर विचार नहीं किया जाता है
Disability पेंशन : सेना पेंशन विनियमन 2008 के विनियमन 81 के अनुसार Disability पेंशन का सेवाकाल से कोई संबंध नहीं है। Disability पेंशन पात्र सशस्त्र बलों के कर्मियों को दी जाती है जिसमें दो तत्व (element ) शामिल होते हैं। ये प्रावधान Medical बोर्ड से बाहर किए गए Recruit पर भी लागू होते हैं।
(ए) Service Element जो Service पेंशन के बराबर है यानी अंतिम आहरित परिलब्धियों (Emolument) का 50%। परिलब्धियों (Emolument) का अर्थ है – मूल वेतन + एमएसपी + Class Pay (यदि लागू हो) + X Gp वेतन (यदि लागू हो)। पेंशन लाभों की गणना के लिए DA, CILQ और अन्य भत्तों को परिलब्धियों में शामिल नहीं किया जाता है।
(बी) Disability Element जिसकी Calculation नीचे की गई है: अंतिम आहरित परिलब्धियों (Emolument) का 30% = 100% Disability Element. 100% से कम विकलांगता के लिए, पेंशन की गणना आनुपातिक रूप से की जाती है।
Invalid पेंशन: Invalid पेंशन केवल तभी प्रदान की जाती है जब कोई व्यक्ति 15 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले सेवा से Invalid Medical Boarded Out हो जाता है, जो कि Disability सैन्य सेवा के कारण जिम्मेदार नहीं है और न ही Aggravated है (NA NA)। Pension विनियमों के अनुसार Invalid पेंशन प्रदान करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है। हालाँकि, 2020 में सरकार ने ऐसे कर्मियों को Invalid पेंशन देने के संबंध में आदेश जारी किए हैं जिन्होंने 10 साल की सेवा नहीं की है और विकलांगता के साथ सेवा से बाहर हो गए हैं जो कि कुछ विशिष्ट शर्तों के साथ लागू है जैसा कि बाद के पैराग्राफ में उल्लिखित है। यह Medical आधार पर बाहर किए गए Recruits पर भी लागू होता है।
Disability पेंशन और Invalid पेंशन प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा (Minimum service required for grant of disability pension and invalid pension)
Disability पेंशन : Disability पेंशन प्रदान करने के लिए पेंशन नियमन में कोई न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए सेवा की अवधि का Disability पेंशन से कोई संबंध नहीं है।
Invalid पेंशन: भारत सरकार के नवीनतम आदेशों के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के अधीन minimum service की अवधि पर ध्यान दिए बिना NA NA मामलों पर Invalid पेंशन लागू है।
(ए) 10 साल से अधिक लेकिन 15 साल से कम की सेवा के लिए NA NA मामले – Soldier को सैन्य सेवा के लिए Unfit होना चाहिए। इस संबंध में पेंशन विनियम 58 और 59 का संदर्भ लिया जा सकता है।
(बी) 10 साल से कम सेवा के लिए NA NA मामले – Soldier सैन्य सेवा (Military Service ) के लिए अयोग्य होना चाहिए और सिविल सेवा (Civil Service) के लिए भी अयोग्य (पूरी तरह से अक्षम) होना चाहिए।